Know your rights part -2

 

          [DRx.BRAJ BHAN RATHOUR]



                        -:Traffic rules:-

Traffic हवलदार को अरेस्ट करने , चालान काटने या गाड़ी जप्त करने का अधिकार नही है। पेनेल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर [one star] सब इंस्पेक्टर [Two star] और पुलिस इंस्पेक्टर [Three star] ही वसूल सकते है। 

[The indian motor vehicle act - Section  132]

● Traffic rules तोड़ने पर ऐसे मामलों में traffic police को आपका licence जप्त करने का अधिकार होता हैं। 

Fine 100 रुपए से ज्यादा का अधिकार सिर्फ ASI,SI का ही होता है।

●  traffic police को विना वर्दी पहने चालान काटने का अधिकार नही है।

                              


                   -:Types of चालान:-

◆  On the spot चालान

◆  Notice चालान

◆  Court चालान


-:Some question related to traffic rules:-


Qus : -  नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सज़ा है ?

Ans : -  ऐसा व्यक्ति जो नशे में गाड़ी चला रहा है और उसकी body के अंदर alcohal की ammount 30mg|100ml है।

                             First time : -  पहली बार पकड़े जाने पर आरोपी को 6 month की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते है।

Second time : -  अगर तीन साल के अंदर -2 कोई आरोपी दुवारा यह जुर्म करता है। तो उसे 2 साल तक कि जेल या फिर 3000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते है।

Qus : -  पुलिसबाले vehicle को जप्त कर सकते है। अगर हाँ तो किन किन स्थतियों में ?

Ans : -  ● कोई विना valid licence के गाड़ी चला रहा है।

● अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है।

●  अगर vehicle को विना Registration के चलाया जा रहा है।

●  या फिर Transport vehicle को विना किसी valid permit के चलाया जा रहा है।

 Qus : - अगर हमारी गाड़ी से किसी का accident हो जाये तो हमे क्या करना चाहिए ?

Ans : -  अगर हमारी गाड़ी से किसी का accident हो जाये तो सबसे पहले हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। और फौरन ही उस सख्स को medical मुहैया करानी चाहिए।

Qus : - 100 number का ये अधिकार नही होता है। कि वो आपकी गाड़ी का चालान कर सके।

Qus : -  गाड़ी का चालान कौन कर सकता है।

Ans : -  गाड़ी का चालान सिर्फ white dress traffic police ही कर सकती है। बाकी किसी का अधिकार नही होता है। की बो आपकी गाड़ी को चालान कर दे।


        -:Traffic rules में आपके अपने अधिकार:-

 

(1)  आपका चालान काटने के लिए Traffic police के पास उनकी चालान बुक या फिर ई - चालान मशीन होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नही है। तो आपका चालान नही काटा जा सकता है।

(2)  Traffic नियमो को Follow करना जरूरी है। लेकिन आपको नियमो का हवाला देकर Traffic police परेशान नही कर सकती है। Traffic police के जवान आपसे गलत वयवहार नही कर सकते है।

(3)  हर Traffic जवान को uniform में रहना जरूरी है। uniform पर वकल number और उसका नाम होना चाहिए। अगर ये दोनों Traffic police के पास नही है। तो आप उससे पहचान - पत्र दिखाने को कह सकते है। अगर Traffic police अपना पहचान पत्र दिखाने से मना करता है। तो आप अपनी गाड़ी के दस्तावेज उसे न दे।

(4)  Traffic police का Head constable आप पर सिर्फ 100 रुपये का ही fine कर सकता है। इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ Traffic officer यानी ASI या SI कर सकता है। 

(5)  अगर आपका चालान कटा है। और आपके पास fine देने के लिए पैसे नही है। तो आप fine बाद में भी दे सकते हैं। इस सूरत में आपको कोर्ट चालान जारी किया जाएगा। एक तारीख दी जाएगी जब आपको कोर्ट में जाकर चालान देना होगा। इस स्थिति में Traffic अफसर आपका Driving licence अपने पास रख सकता है।

(6)  central motor vehicle कानून के नियम 139 में प्रावधान किया गया है। कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए  15 दिन का समय दिया जाएगा। motor vehicle कानून 2019 की धारा 158 के तहत accident होने या इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है।

(7)  Traffic police आपकी गाड़ी की चाबी नही छीन सकती। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है। तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती। जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे है।

(8)  अगर Traffic नियम को तोड़ने पर Traffic police आपको हिरासत में लेती है। तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है।

(9)  यदि आपको कभी भी traffic police रोकती है। तो आपका फ़र्ज़ है। की बिना किसी वहाने के आप रुक जाए। और अफसर द्वारा मागे गए कागजात उन्हें दिखाए हालांकि Driving licence के अलावा जरूरी नही की आप उन्हें कोई और कागजात दिखाए।

(10)  कभी भी police की अवैध माँगो को पूरा नही करना चाहिए। अगर कोई constable आपसे अवैध रूप से पैसा माँग रहा है। तो आप उसकी शिकायत उच्च अधिकारी से कर सकते है।

(11)  यह भी आप पर निर्भर करता है। कि आप कागजात अफसर को सौपे या फिर नही। motor vahan adhiniyam ke section 130 के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक जगह पर वर्दी पहने हुए। Traffic अधिकारी के मागने पर मोटर चालक को कागजात दिखाने होंगे। पर सिर्फ दिखाने होंगे न कि सौपने होंगे।

                        

     -:UP Police Rank Upper to Lower:-


      DGP [Director General of Police]

                              ADGP [AdditionalDirectorGeneralofPolice]                                 

IG [Inspector General Of Police]

     DIG [Deputy Inspector General of                                       Police]

                      

SSP [Senior Superintendent of Police]

        SP [Superintendent of Police]

                            DSP OR CO                               [Dupty superintendent of police]

ASP [Assistant Superintendent of police

                         

               PI [Police Inspector]

                  SI [ Sub Inspector]

         ASI [Assistant Sub Inspector]

                 HC [Head Constable in]

                        C [Constable]


       -:Full Explain of UP Police Rank:-


◆ DGP :-   हिंदी में पुलिस महानिदेशक 

                                                   कहते है। यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस विभाग का अधिकारी होता है। जिसका चुनाव भारतीय पुलिस सेवा यानी ( IPS) की परीक्षा द्वारा किया जाता है।

गैर आईपीएस (IPS) इस पद पर नियक्त नही किया जा सकता। राज्य में इसे केबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है।


◆ ADGP :- ADGP को भी हिंदी महानिदेशक 

कहते है। 

यह भारतीय पुलिस  सेवाओ में एक पद है। हालांकि  पुलिस महानिदेशक  DGP की तरह ही 3 स्टार पुलिस रैंक होने के बाबजूद ADGP को DGP का जूनियर माना जाता है।


◆ IG :-  IG पुलिस विभाग का एक 2 स्टार का 

ऑफिसर होता है। 

IG का पद पुलिस विभाग में सिर्फ DGP तथा ADGP से छोटा होता है। एक IG का पद DIG से तुरंत बाद का होता है। 

                       -:Work of IG:-

IG किसी जिले में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। एक IG का काम जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही Crime, Smuggling को रोकना तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करना होता है। 


◆ DIG : -  इसको हिंदी में पुलिस उपमहानिरक्षक 

कहते है। 

DIG भारत मे एक उच्च श्रेणी के वरिष्ठ पुलिस  अधिकारी  होता है।  DIG  police  के Deputy inspector general के जिम्मेदार पद को दर्शाता है। DIG,IPS या भारतीय police सेवा में 3 स्टार रैंक रखता है। और यह एक  IGP या IG है। police के अधीन होता है। रैंकिंग के संबंध में रैंक भारत सेना में लगभग Brigadier rank के बराबर होता है। DIG को joint commissioner of police या JCP कहा जाता है। DIG पुलिस के निरीक्षक जनरल को उसके छेत्र में पुलिस फ़ोर्स के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। उनके पास अपने छेत्र में पुलिस फ़ोर्स में होशियारी और अनुशासन बनाये रखने में कुछ power रखता है।


◆ SSP : -  SSP  को  हिंदी में वरिष्ठ पुलिस 

अधीक्षक है।

भारत मे महानगरीय अत्यधिक आबादी बाले या नक्सल  प्रभावित  जिलों में एक वरिष्ठ  police  अधीक्षक  (SP)  एक जिले के पुलिस बल का प्रमुख होता है। जिन जिलों में एक वरिष्ठ अधीक्षक प्रमुख (SSP) होता है। अधीक्षक (SP) एक जिले के भीतर एक बड़े शहरी या ग्रामीण छेत्र का प्रमुख होता है। अधीक्षक एक छोटे जिले के साथ - साथ एक बड़े शहरी या ग्रामीण छेत्र का प्रमुख भी होता है। महानगरीय छेत्रो में police आयुतकाल पृणाली महानगरीय (दिल्ली, मुम्बई) छेत्रो में पुलिस आयुतकाल पृणाली होती है। जहाँ पुलिस के प्रमुख को पुलिस उपायुक्त कहा जाता है। और वह अधीक्षक का पद धारण करता है।


◆ SP : -  SP को हिंदी में पुलिस अधीक्षक 

कहते है। 

पुलिस अधीक्षक (SP) भारत मे एक जिले के पुलिस वल का मुखिया होता है। और एक जिले के पुलिस बल का नेतृत्व करता है। SP Rank वाले अधिकारी स्टार अशोक प्रतीक के नीचे IPS logo पहनते है। और SP Rank वाले राजा पुलिस सेवा अधिकारी स्टार |अशोक प्रतीक के नीचे राज्य पुलिस logo पहनते हैं। 


◆ DSP or CO : -  हिंदी में उपपुलिस अधीक्षक 

कहा जाता है। 

जिस प्रकार अलग - अलग कंपनियों में लोग किसी न किसी पद पर कार्य करते है। ठीक उसी प्रकार पुलिस व्यवस्था में भी DSP पद होता है।

                            

◆ ASP : -  ASP को हिंदी में अतिरिक्त पुलिस 

अधीक्षक कहते है। 

ASP Rank के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से आते है। सभी IPS अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करते है। वे डिप्टी superintendent of police Rank रखते है। जो इस rank के बराबर है। 


◆ ACP : -  ACP भारतीय पुलिस सेवा के प्रतिष्ठत 

पदों में से एक है।  

यह  सहायक   पुलिस  अधीक्षक (Asst. SP) या पुलिस उपाधीक्षक (DSP) Rank के पुलिस  अधिकारी  को दिया  जाने  वाला पद है। इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को तीन स्टार दिए जाते है।                        


◆ PI : -  पुलिस इंस्पेक्टर अपने छेत्र में सुरक्षा व्यवस्था 

वनाये रखने 

के लिए जिम्मेदार होता है। यह अपराधियो को अपराध करने से रोकता है। तथा दोषी लोगो को गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित करता है। यह किसी आपराधिक घटना के घटने पर उनकी जांच करता है। यदि जाँच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है। तो उसको न्यायालय में पेश करता है। अपराध को नियंत्रण करने का मुख्य कार्य पुलिस इंस्पेक्टर का होता है।


◆ SI : - एक sub - inspector जिसे हिंदी में उप 

निरीक्षक कहते है। 

का कार्य कुछ पुलिस कर्मियों।

जैसे : -  Head counstable पुलिस चौकियो 

आदि को कमांड देना होता है।  SI सबसे lowest 

rank के अधिकारी होते है। जो भारतीय पुलिस के rules and regulation के तहत court में change sheet दायर कर सकते है। आमतौर पर यह पहले Investigation officer होते है।


◆ ASI : -  police छेत्र में ASI का full form 

[Assistant sub - Inspector] है। भारत के 

पुलिस बलों में

एक सहायक उप निरीक्षक [ASI] एक non-gazetted पुलिस अधिकारी होता है। जो एक पुलिस Head Constable के ऊपर और एक Sub-Inspector (SI) के नीचे ranking रखता है।


◆ HC : -   इसके बाद ही Coustable होता है। 

जिसका  police  

rank  इससे  ऊपर  होता  है। इसीलिए Head counstable की वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की तीन पट्टी लगी होती है। या फिर लाल रंग की तीन पट्टी लगी होती है।


◆ SPC :- वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल यानी SPC का अलग पुलिस रैंक होता है। 

इनकी वर्दी पर खाकी पट्टी पर रेड कलर की 2 पट्टी होती है।इन्हें ही हम SPC [Senior police constable] कहते है।           

                    

◆  C : -  पुलिस विभाग में counstable एक निम्नतम 

rank होती है। 

पुलिस counstable कानून व्यवस्था वनाये रखने के लिए पुलिस पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद होता है। जो सभी पुलिस अधिकारीयो के अंतर्गत आता है। तथा उनका कर्तव्य होता है। कि वह सभी पुलिस अधिकारीयो के द्वारा संवैधानिक रूप से दिए गए निर्देशों का पालन करे।


SHO : -  

             SHO एक थाने का प्रभारी अधिकारी होता है। जिसको English में आप officer incharge of a police station कह सकते है।


     -:Commissioner और DGP में अंतर:-

Police commissioner और DGP का रैंक प्रतीक चिन्ह एक समान होता है। जिसमे की राष्ट्रीय प्रतीक के साथ crossed तलबार और डंडा होता है। DGP राज्य पुलिसका प्रमुख होता है। जबकि पुलिस commissioner किसी भी जिला प्रमुख बल का प्रमुख होता है। 


      -:SDM [Sub divisional magistrate]:-

SDM जिसे हिंदी में उपप्रभागीय न्यायाधीश कहते है। सभी जिले में एक उपप्रभागीय न्यायाधीश 

अर्थात : -  SDM होता है। जो जिले के सभी जमीन व्यापार पर देखरेख करता है। जिले की सभी भूमि का लेखा - जोखा SDM के देखरेख में होता है।


 -:ADM [Additional District magistrate]:-

ADM एक अधिकारी होता है। जिसके माध्यम से देश मे कई कार्यो को पूरा किया जाता है। इसीलिए जिला मजिस्ट्रेट के पूरे दिन के कार्यों को करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिये ADM का पद सूचित किया जाता है। ADM को नियमो के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समान शक्तियां प्रदान की गई है। इसके अलावा ADM को Sub - Divisional magistrate के रूप में कानून और व्यवस्था सामान्य प्रशासन ,राज्यस्व कार्य और ऐसे विकासात्मक कार्य को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।


            -:DM [District magistrate]:-

DM किसी भी जिले के सबसे बड़े पदों में से एक होता है। DM डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तथा डिप्टी कमिश्नर, के पद होते है। DM का पद Indian civil service के अधीन आता है। 


   -:IAS [Indian Administrative service]:-

भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। इसके अधिकारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। IAS अधिकारी केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों और सार्वजनिक छेत्र के उपक्रमो में रणनीति और महत्वपूर्ण पदों पर काम करते है।

                          

       -:IPS [Indian police service]:-

भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम आम बोल चाल में IPS के नाम से जाना जाता है। यह एक अखिल भारतीय सेवा है। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे इम्पीरियल पुलिस के नाम से जाना जाता है।


                         -:UPSC:-

[Union public service commission]

आजादी के बाद सन 1950 में लोक सेवा आयोग [PCS] में कुछ बदलाव कर एवं इसके अधिकारों में विस्तार करके इसे संघ लोक सेवा आयोग [UPSC] नाम दिया गया। इसका भी मुख्य कार्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का सिविल सेवको का चयन करना है। UPSC के माध्य्म से ही देश मे IAS/IPS के अलावा अन्य कई ग्रेड A एवं ग्रेड B के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। 

             -:UPSC द्वारा आयोजित exames:-

● Civil service exam [CSE]

●  Engineering services examination [ESE]

●  Combined defence service exam [CDSE]

●  Indian forest service [IFS]


         -:Collector बनने के लिए exam:-

यदि आप collector बनना चाहते है। तो आपको graduation के बाद UPSC द्वारा आयोजित CSE[civil service exam] देनी होती है। 

                 

     

                   -:यह exam 3 भागो मे होती है :-

● प्राम्भिक परीक्षा

● मुख्य परीक्षा

● Interview


           -:UPSC exams कौन दे सकता है:-

  ऐसे छात्र जो अपना graduation पूरा कर चुके है।ऐसे छात्र जो अपने graduation के अन्तिम वर्ष अथवा अंतिम semester में अद्यनृत है।


                         -:Age सीमा:-

(1) UPSC देने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष है।

                                                [अधिकतम 6 बार]

  (2) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 3 वर्ष उम्र सीमा में छूट दी जाती है।                   [अधिकतम 9 बार ]

                        


                      -:Politics rank:-

◆ Cheif secretary : -  राज्य सचिवालय के पद सोपान के शीर्ष मुख्य सचिव होता है। वह सचिवालय का ऐसा ' किंगपिन' है। जो सभी स्तरों पर सचिवालय के सभी विभागों को परस्पर संयुक्त करता है। वह प्रदेश की सरकार और केंद्र तथा अन्य राज्य सरकारों के बीच संचार सूत्र का कार्य करता है। 


                    -:राज्यपाल कौन होता है:-

भारतीय संविधान के भाग - 6 में अनुच्छेद -153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के वारे में प्रमुख रूप से जानकारी प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य को संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्ति किया जाता है जो राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत होता है। इस तरह से राज्यपाल डॉ भूमिकाओं की जिम्मेदारी निभाता है। मूल संविधान में एक राज्य के लिए एक राज्यपाल का ही चुनाव किया गया था। लेकिन सातवे संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को दो या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल अपने मन मुताबिक कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। 


◆ राज्यपाल की नियुक्ति:-

                                किसी राज्य के राज्यपाल को सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। और ना ही राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1979 में एक व्यवस्था लागू कर दी थी। जिसके अन्तर्गत राजपाल केंद्र सरकार के अधीन नहीं हो पाया था। इसके स्थान पर इसे एक स्वतंत्र संबेधानिक पद के रूप में मान्यता दे दी गई थी। दूसरे राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी जाती है। जिससे वह स्थानीय राजनीति से दूर रह सके। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना अनिवार्य है। ऐसा करने से सम्बेधानिक व्यवस्था बनी रहती है। 


                     -:राज्यपाल के अधिकार:-

1. राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का पूरा अधिकार होता है तथा राज्यपाल राज्य के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है।

2. राज्यपाल को किसी दोषी  की सजा में परिवर्तन या पूर्ण रूप से रोक लगाने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है तथा कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल अपने में मुताबिक भी कार्य कर सकता है। 

3. राज्यपाल को विधानसभा में वह सभी अधिकार किए जाते है जो कि राष्ट्रपति को संसद मिलते है। 

जैसे संदेश भेजने, संबोधन देने आदि।

4. विधानसभा में जब किसी प्रताव को पास कर दिया जाता है तो उसके बाद में राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राजपाल के हस्ताक्षर होने पर ही विधेयक राज्य का कानून बन सकता है।

5. राज्यपाल को प्रति माह 3.5 लाख वेतन के रूप में दिया जाता है। 


                           MP

      [Member of Parliament]

किसी संसद का सदस्य जो वोटरों द्वारा संसद का सदस्य चुना गया है। उस सांसद/MP कहते हैं।

सांसद शब्द का प्रयोग ज्यादातर निम्न सदन के सदस्यों को सीनेटर कहा जाता है। और उच्च सदन को सीनेट कहते है। सांसद अपनी पार्टी के सदस्यों को मिलकर एक संसदीय दल का निर्माण करती है।


                        

                             MLA

  [Member of Legislative Assembly]

MLA किसी विधानसभा का सदस्य होता है। यह किसी खास की जनता का प्रतिनिधि होता है। इसे हिंदी में विधायक या विधानसभा सदस्य भी कहते है। MLA चूंकि जनता का प्रतिनिधि होता है अतः वह जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाता है। इसके साथ ही वह कई अन्य जिम्मेदारियों को वहन करता है।

जैसे:- राज्य की जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना, विधेयक पारित करवाना आदि। 

MLA की कार्य अवधि 5 वर्ष होती है। MLA बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। MLA वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो। उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। MLA का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है।



                              CM

                 [Chief Minister]

जिस तरह देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है उसी तरह राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अधिनियम 1935E के तहत जैसे पूरी देश की जनता के मुख्य व्यक्ति प्रधानमंत्री होते है। उसी प्रकार राज्य के द्वारा चुना हुआ CM उस राज्य का मुखिया होता है जो कि राज्य की सभी की प्रकार के होने वाले कार्यों के जिम्मेदार होता है।

यदि राज्य में किसी भी प्रकार की योजना को जनहित के लिए लागू किया जाना है तो उसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं को पास करने का कार्य राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा है किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य यह भी देखना होता है कि राज्य में कहा और कितने  विकास की जरूरत है और उसी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक फैसले भी लिए जाते है। और इन कार्यों को करने की मंजूरी भी दी जाती है।


                    मुख्यमंत्री का कार्य:-

 राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उस राज्य के उस  राज्य के CM को प्राप्त होती है।

 CM का कार्य सभी पदों के लिए मंत्रियों और विभागों को बाटने का भी होता है।

 किसी भी प्रकार के निवेश से संबंधित या फिर विकास के कार्य की  चर्चा  या निर्णय CM की अध्यक्षता में ही की जाती है।

 राज्यपाल CM के कहने पर ही सभी उच्च अधिकरियों की नियुक्ति करता है।

 राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का भी अध्यक्ष होता है।

 राज्य में जितनी भी प्रकार की योजनाए लागू की जाती है या फिर कैबिनेट में लाई जाती है। वह भी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के साथ चर्चा के बाद ही बनती जाती है।


                       Home Minister

ग्रह मंत्रालय भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जिसमे सारे काम ग्रह मंत्री के आदेश पर होते है। जो भारतीय राज्य विभाग के रूप में कार्य करता है। एक आंतरिक मंत्रालय जो मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है।

ग्रह मंत्रालय राज्यो के संबेधनिक अधिकारो में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जन शक्ति एवं वित्तीय सहायता मार्ग दर्शन एवं विशेषता प्रदान करता है। 

• ग्रह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है।

• प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर होता है देश का ग्रह मंत्री।



                   Finance Minister 

                        [वित्त मंत्री]

वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्त्वूर्ण मंत्रालय है। जिसमे सारे काम वित्त मंत्री के अधीन होते है। यह कराधान वित्तीय कानून, वित्त्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े  मामले देखता है। 


                   Defence Minister

                          [रक्षा मंत्री]

रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में होने वाले सारे कामों को अपने अधीन देखते है। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य है। रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाना और उनके कार्यानवियन  के लिए उन्हें सुरक्षाबलों के मुख्यालों अंतर्सेना संगठनों रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठानों और अनुसंधान व विकास संगठनों तक पहुंचना। सरकार के नीति निर्देशों को प्रवाभी ढंग से करना भी उसका काम है।   


                           PM

              [Prime Minister]

भारत गणराज्य के  प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन के  प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्य पालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है।


                        President

                         [राष्ट्रपति]

भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्य पालक कार्य उनके नाम से किए जाते है। Article 53 के अनुसार संघ की कार्य पालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय ससस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायिक भी है। सभी प्रकार की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

भारत के राष्ट्रपति New Delhi स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते है। जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रहे सकते है। उसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति "डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद" ने ही इस पद पर दो बार अपना कार्यकाल पूरा किया है।


                          Currency

International Currency Change to INR

● America [United states]

                                    $ [Dollar]

              1 $ = 74.85 INR

● Swiss Franc dollar [Switzerland]

                                        Fr [Swiss franc]

              1 Fr = 82.36 INR

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●  Eurozone

                            € [Euro]

1€ = 88.65 INR

●  Japan [Japanese Yen]

                                         ¥ [Yen]

1 ¥ = 0.70 INR

●  China [Chinese Yuan] 

                                        ¥ [Chinese Yuan]

1¥ = 10.77 INR

●  British united state [England]

                                             £ [Pound]

1 £ = 97.96 INR

●  Germany [Deutsche mark]

                      Deutsche mark [DM]

1DM = 45.32 INR

●  Brazil [Real]

                              R$ [real]

1 R$ = 13.81 INR

●   Canada [Dollar]

                                      C$ [Canada dollar]

1 C$ = 56.53 INR

●   Australia [Australian dollar]

                                                      A$ [Dollar]

1 A$ = 53.69 INR

●   Kuwate [Kuwari dinar]

                                                    KD [Kuwate dinar]

                     1 KD = 244. 85 INR


     -:Indian currency change to INTC:-

● 1₹   =                            1.60 NPR [Nepal]

●  1₹  =                        2.25 PKR [Pakistan]

●  1₹  =           0.013 USD [United state                                                   dollar]

●  1₹  =                          0.093 CNY [China]

●  1₹  =                 54.91 [Cambodian Riel]

●  1₹  =                       309 [Vietnam dong]

●  1₹  =              199 [Indonesia Rupiah]

●  1₹  =                     10.66 [Chilean peso]

●  1₹  =         3.91 HUF[Hungarian forint]

●  1₹  =                   38.05 MNT [Magnolia]

●  1₹  =       121 LAK [Laotian kip  Laos Kip's]

●  1₹  =       92.83 PYG [Paraguayan Guarani]

●  1₹  =          15.86 KRW [South Korean won]

●  1₹  =            136.99 UZS [Uzbekistani som]

●  1₹  =                      1.42 JPY [Japanese yen]


                    -:Some Important:-

 [ 'K'  greek word  'kilo' ]

K  =  1000


●  1 K                       =                          1000

●  1M [Million]        =                  10,000,00

●  1B [Billion]          =           10,000,000,00

                            

                         -:Airline's:-

                 [Some Basic flight term]

(1) Terminal : - terminal का मतलब होता है। [Divided करना ] बड़े Airports में 4 से 5 terminals होते है। मतलब एयरपोर्ट इतने terminal में divided है।

(2) Departure gate : -  Airport का वो गेट जिससे आप अंदर Enter करते है। Departure gate कहलाता है।

(3)  check - In counter : -  check -In counter का मतलब होता है। कि आप ने जिस airline की flight बुक की है। उस particular airline का एक अलग check - In counter होता है। 

 (4)  Cargo hold : -  cargo hold का मतलब होता है। कि वो सामान जो आप check- In के लिए देते है। वह आपको प्लेन में सुरक्षित दे दिया जाता है।

(5)  cabin baggage : -वो bag जो आप अपने साथ प्लेन में लेके जाते है। जिसमे आपके कैरी करने की सारी जरूरत की चीजें है। cabin baggage होता है।

(6)  security tag : -  इस process में बैग के ऊपर एक tag लगा दिया जाता है। जिसका मतलब होता है। कि आपका बैग चैक हो गया है।

(7)  Boarding pass : -  का मतलब होता है। कि आप सारे documents check - In counter पर दिखाते है। और वहा से आपको एक Boarding pass दिया जाता है। जिसमे लिखा होता है। कि आपको flight कहा, और कितने time पर मिलेगी।   

(8)  Security check : -  में आपकी और आपके सारे सामान की checking होती है। 

(9)  Taxiing : -  जब प्लेन Runway पर चल रहा होता है। इसे Taxiing कहते है।

(10) Duty free shop : -  वो shop जिनमे कोई Tax नही लगता और वहाँ से सामान खरीदकर आप प्लेन में ले जा सकते है। इसे Duty free shop कहते है।

(11)  Boarding gate : -  वो gate जहाँ से आपको flight मिलगी उसे Boarding gate कहते है।

(12)  Board flight : -  flight में चढ़ने को Board flight कहते है।

                               

(13)  Cabin : -  flight के अंदर के पार्ट को cabin कहते है।

(14)  Cabin Crew/Air hostes/flight attendant : -  वो व्यक्ति जो प्लेन में आपकी हर demand को पूरा करता है। और आपकी हर तरह से हेल्प करता है। उसे cabin crew/Air hostes/ flight attendant कहते है।

(15)  Aisle : - प्लेन के अंदर 2 या 3 row में सीट होती है। और इनके बीच मे जो space होता है। जिस पर आप चलकर जाते है। इसे हम Aisle कहते है।

(16)  Overhead bin /Compartment : -  plane में आप जहाँ पर बैठें होते है। just उसके ऊपर एक space होता है। जिसमें आप अपना सामान रखते है। इसे हम Overhead bin/ Compartment कहते है।

 ● (17)  Aisle seat : -  प्लेन में तीन तरह की seats होती है।    

 ●  Aisle seat [जो सीट Aisle की तरफ होती है।]

 ●  Middle seat [जो सीट middle में होती है। ]

 ●  Window seat [जो सीट window की तरफ होती है। ]

(18)  Lavatory : -  Lavatory प्लेन का washroom होता है। 

(19)  Runway : -  जिस पर प्लेन चलकर जाते है। उसे Runway कहते है।

(20)  Cockpit : -  प्लेन का वो हिस्सा जिसमे pilots बैठते है। उसे हम Cockpit कहते है।

(21)  Galley : - जहाँ पर प्लेन की kitchen होती है। जहाँ cabin crew खाने को store करते है। उसे Galley कहते है।

(22)  pilot or captain : -  pilot or captain प्लेन का incharge होता है।

(23)  Co - Pilot or 1st officer :-  जब प्लेन में अचानक captain को कुछ हो जाता है। या उनको किसी बजह से कोई problam हो जाती है। तब प्लेन का सारा काम Co - pilot देखता है।

(24)   Cruise : -  जब प्लेन smoothly उड़ता है। तो इसे कहते है कि प्लेन cruise कर रहा है।

(25)   Take off : -  जब प्लेन एयरपोर्ट से उड़ता है। तो इसे प्लेन take off होना कहते है।

(26)  Call light : -  plane में जहाँ पर आप बैठे होते है। उसके ऊपर एक batton लगा होता है। जिसे call light कहते है। इसे आप जब भी press करेंगे तब Air hostes/ Air Crew आपके पास पहुँच जाते है। 

(27)  landing : -  जब प्लेन एयरपोर्ट पर उतरता है। तो इसे landing कहते है।

(28)  Deboard : -  जब आप प्लेन से उतर रहे होते है। तो इसे Deboard कहते है।

(29)  Conveyor / luggage belt : -  वो बेल्ट जहाँ से आपको आपका सामान मिलता है। 

(30)  Arrivals : -  वो गेट जहाँ से आप बाहर निकलते है। उसे Arrivals gate कहते है।

[Motion sickness, Turbulence, refreshment]

                          

                    -:Airlines in india:- 

  ● Air costa 

  ● Air asia india

 ●  Vistaar

 ● Jetkonnect

 ● Go Air

 ● Air india express

 ● Spicejet

 ● Air india

 ● Jet Airways

 ● Indigo                    


              -:Website for book flight:-

 ● KAYAK.COM

 ● Ixigo.com

 ● Yatra.com

 ● Expedia.com

 ● Skyscanner.com

 ● TripAdvisor.com

 ● Make my trip

  ● goibibo.com

  ● Clear top.com

  ● Google.com

                       

               -:Other basic knowledge:-   


1.  OOOO           =                    Hug karna

2. DP                  =               Display picture

3. Status           =           [Our situation]

4.  Guys            =    male aur female dono ke liye

5.  Memes       =   [Kisi aur video ki clip ko alag voice ke saath add karna]

6.  India           =   I  = independent

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                              I  =  Intelligent

                              A =  Area

                     

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1. K K                        =               okay, okay

2. Hmm                    =               okay, byyy

3. TYSM                 =  Thank you so much

4. OSM                   =  Awesome [गजब]

5. W4U                   =  waiting for you

6. F9                       =   Fine

7. RIP                      =   Rest in peace

8. LOL                     =   Lough out loud

9. ZZZ                     =    [Tired, sleepy, ]

10. 10x                    =      Thanks

11.  T (+)                  =   Think positive

             

                        [ The end ]




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