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Know your rights part -2

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            [DRx.BRAJ BHAN RATHOUR]                         -:Traffic rules:- Traffic हवलदार को अरेस्ट करने , चालान काटने या गाड़ी जप्त करने का अधिकार नही है। पेनेल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर [one star] सब इंस्पेक्टर [Two star] और पुलिस इंस्पेक्टर [Three star] ही वसूल सकते है।  [The indian motor vehicle act - Section  132] ● Traffic rules तोड़ने पर ऐसे मामलों में traffic police को आपका licence जप्त करने का अधिकार होता हैं।  Fine 100 रुपए से ज्यादा का अधिकार सिर्फ ASI,SI का ही होता है। ●  traffic police को विना वर्दी पहने चालान काटने का अधिकार नही है।                                                   -:Types of चालान:- ◆  On the spot चालान ◆  Notice चालान ◆  Court चालान -:Some question related to traffic rules:- Qus : -  नशे में गाड़ी चलाने पर क्या सज़ा है ? Ans : -  ऐसा व्यक्ति जो नशे में गाड़ी चला रहा है और उसकी body के अंदर alcohal की ammount 30mg|100ml है।                              First time : -  पहली बार पकड़े जाने पर आरोपी को 6 month की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना या फिर द